एनपीएस खाताधारक कुछ खास जरूरत के समय एनपीएस अकाउंट से एक निश्चित रकम WIDRAWAL कर अपनी आर्थिक जरूरत पूरी कर सकते हैं इसके लिए ग्राहक द्वारा जमा राशि का 25% से अधिक नहीं निकाल सकता है ! पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम से आंशिक निकासी के नियमों को बहुत ही आसान कर दिया है ! न्यू पेंशन स्कीम में कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई पूर्ण होने उपरांत पैसा ग्राहक के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है !
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मैच्योरिटी से पहले किन-किन परिस्थितियों में एनपीएस से पैसे की आंशिक निकासी कर सकते हैं !
व्यक्ति को एनपीएस में कुल 3 बार ही आंशिक निकासी की सुविधा प्रदान की जाती है ! दो निकासी के बीच 5 साल का अंतर होना जरूरी है और बीमारी के दौरान यह लागू नहीं होता है !
- जब ग्राहक को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसों की आवश्यकता होती हो !
- मकान निर्माण या कारोबार के लिए !
- घर में कोई गंभीर बीमारी या एक्सीडेंट के होने पर !
आंशिक निकासी के लिए eligibility!
NSDL आपको एनपीएस खाते से आंशिक निकासी निकालने की अनुमति तभी देता है जब एनपीएस खाते को खुले हुए कम से कम 3 वर्ष का समय हो गया हो ! NPS से निकासी के लिए आपको एक सपोर्टिंग कागज की भी जरूरत पड़ती है ! सरकारी कर्मचारियों के लिए Tier-1 का खाता Open होता है तथा गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए Tier-2 के नाम से खाता ओपन होता है !
आंशिक निकासी(widrawal) का क्या क्या तरीका है !
एनपीएस खाताधारक आंशिक निकासी फॉर्म (601- PW) भरकर supporting डॉक्यूमेंट के साथ पॉइंट ऑफ प्रजेंट (point of presence) की सर्विस देने वाले के पास जमा कर सकते हैं !
ऑनलाइन log in करके भी आंशिक निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं !
एनपीएस फॉर्म में कुछ जानकारियों का विवरण देना होता है जो इस प्रकार से हैं-
- ग्राहक का नाम
- जन्मतिथि
- स्थाई पता
- Gender
- Pran no.
- Pan card no.
- नॉमिनी की जानकारी !
इसके अतिरिक्त पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होता है तो उसके लिए आपको खाता संख्या ,IFSC कोड ,बैंक का नाम एवं शाखा का नाम आदि विवरण देना जरूरी होता है !
एनपीएस से online process से निकासी करना !
इसके लिए आपको NSDL की वेबसाइट ( https://cra-nsdl.com/CRA/ ) को open करना होता है इसके उपरांत यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए log in किया जाता है !
Log in करने के उपरांत Transaction online वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद partial widrawal के ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है ! इसके उपरांत एक फॉर्म open होता है जिसमें कुछ जानकारियां fill करनी पड़ती हैं साथ ही एक supporting डॉक्यूमेंट जैसे पढ़ाई से संबंधित , मकान निर्माण कार्य ,कारोबार या फिर बीमारी संबंधित अर्थात जिस के संदर्भ से आप पैसे निकालना चाहते हैं , की जानकारी एवं स्वयं का घोषणा पत्र submit करना होता है ! Submit सबमिट करने के बाद आपको OTP (one time possword ) fill करना होता है ! OTP ओटीपी fill करने के उपरांत online प्रोसेस की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है ! यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद जो फॉर्म जनरेट हुआ था उसको download करके आपको अपने विभागीय ऑफिस में जमा करना होता है ! और जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं वह उस फॉर्म को डाउनलोड करके nsdl ऑफिस में जमा कर देते हैं ,तथा कुछ working days के बाद आपके खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है !
टैक्स नियम क्या है ?
NPS widrawal के टैक्स नियम में एनपीएस से पैसा निकालने पर tax तब नहीं लगता है जब वह समय से पहले कुछ राशि widrawal करता है अर्थात partial widrawal !
NPS में मैच्योरिटी के उपरांत मिलने वाली 60% धनराशि पर भी टैक्स नहीं लगता है लेकिन muturity के उपरांत मिलने वाली पेंशन टैक्स के अंतर्गत आती है !
NPS में मैच्योरिटी की समय सीमा !
जब व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसका NPS खाता मैच्योर हो जाता है तथा इसके उपरांत पेंशन प्रारंभ हो जाती है ! नए नियम के तहत आप 70 साल तक एनपीएस खाता जारी रख सकते हो !