कैसे एक व्यक्ति कुछ वर्षों बाद एक बड़ी धनराशि जुटा सकता है ?
व्यक्ति को भविष्य में बहुत सारी कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है जैसे भविष्य में मकान बनवाना, बच्चों की उच्च शिक्षा , उद्योग धंधे के लिए धन राशि जुटाना , बीमारी आदि ! इन सब कार्यों के लिए एक बड़ी धनराशि की जरूरत पड़ती है जो व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं होता है इन्हीं सब कार्यों की पूर्ति के लिए एक सरकारी योजना लेकर आए हैं जिसका नाम है लोक भविष्य निधि (PPF) ! इस लेख में हम लोक भविष्य निधि ( PPF) की संपूर्ण जानकारी सविस्तार सहित दे रहे है !
पीपीएफ ( लोक भविष्य निधि )स्कीम क्या है?
इस योजना का शुभारंभ 15 जून 1968 में किया गया था जिसे केंद्र सरकार ने 12 दिसंबर 2019 को पुनः एक स्कीम के तहत लांच किया ! प्रारंभ में यह योजना उन कंपनियों और संगठन से बाहर असंगठित क्षेत्र मेंं कार्यरत कर्मचारियों के लिए थी जो पेंशन और इपीएफ के लाभ केेे अंतर्गत नहीं आते थेे ! परंतु वर्तमान में इस योजना का लाभ भारत का कोई भी नागरिक लेे सकता है ! इस योजना में व्यक्ति छोटी-छोटी धनराशि इकट्ठा करता रहता हैै , भविष्य मेंं यही छोटी-छोटी राशि एक बड़ी धनराशि में तब्दील हो जाती है, जिससे व्यक्ति भविष्य की समस्याओं से निजात पा लेता है !
पीपीएफ खाता खोलने के लिए पात्रता (who person eligible for this scheme)
भारत का प्रत्येक नागरिक PPF खाता खोलने के लिए योग्य हैं ! PPF ACOUNT खोलने के लिए व्यक्ति को भारत का निवासी होना आवश्यक है ! एक अभिभावक जो किसी बच्चे की देखभाल करता हो या बच्चा मानसिक रूप से अक्षम हो वह भी पीपीएफ खाता खोल सकता है !
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) संक्षिप्त में योजना का नाम. — लोग भविष्य्य निधि किस ने लांच किया— केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी — देश का प्रत्येक नागरिक उद्देश्य — सुरक्षित एवं गारंटीड रिटर्न्स देना आरंभ वर्ष — 12 दिसंबर 2019 |
क्या एक व्यक्ति एक से अधिक खाता खुलवा सकता है ?
पूरे भारत में पीपीएफ योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी डाकघर या बैंक में केवल एक ही खाता खुलवा सकता है यदि व्यक्ति ने PPF खाता पहले से ही खुलवा रखा है तो व्यक्ति का दूसरा खाता नहीं खुल सकता है लेकिन व्यक्ति अपने बच्चों या पत्नी का खाता खुलवा सकता है परंतु उसमें भी बच्चे या पत्नी की आय का स्रोत देखा जाएगा ! यदि आय का स्रोत बच्चे या पत्नी के स्वयं का नहीं है तो वह इनकम व्यक्ति की ही मानी जाएगी और तीनों ही खाता में कुल डेढ़ लाख से अधिक धनराशि जमा नहीं कर सकता है ! यदि गलती से व्यक्ति ने दूसरा खाता खुलवा भी लिया तो पहले वाला खाता निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रिय खाते पर कोई ब्याज भी नहीं मिलता है!
वर्ष में न्यूनतम एवं अधिकतम धनराशि एवं कितनी किस्तों में जमा की जा सकती है?
पीपीएफ खाता में व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष( मार्च से अप्रैल) में न्यूनतम ₹500 तथा अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक धनराशि जमा की जा सकती है !
वर्ष 2019 से पहले यह नियम था कि वर्ष में व्यक्ति 12 बार से अधिक या महीने में 2 बार से अधिक किस्तों में धनराशि जमा नहीं कर सकता था ,परंतु वर्ष 2019 में सरकार ने इस नियम में परिवर्तन कर दिए कि पीपीएफ खाते में व्यक्ति चाहे कितनी बार में पैसा जमा कर सकता है परंतु वह धनराशि 50 के गुणांक में होना चाहिए एवं किस्तों में जमा की गई राशि रुपए डेढ़ लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए !
पीपीएफ खाता कहां-कहां खुलवाया जा सकता है ?
पीपीएफ खाता व्यक्ति अपने नजदीकी डाकघर या कमर्शियल बैंक की किसी भी अधिकृत शाखा में खुल सकता है ! पीपीएफ खाता खुलवाने के लिए व्यक्ति डाकघर/ बैंक की किसी भी शाखा में खुलवाने के लिए जा सकता है !
पीपीएफ खाते में मिलने वाला ब्याज दर एवं उसकी गणना !
PPF खाते में ब्याज दर का निर्धारण भारत सरकार का वित्त मंत्रालय तिमाही आधार पर करता है, इसमें ब्याज की गणना महीने की पांचवी तारीख से माह की अंतिम तारीख के दौरान उपलब्ध न्यूनतम धनराशि पर की जाती है ! इस खाते में ब्याज वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में गणना करके जमा कर दिया जाता है इसलिए आम नागरिक को हिदायत दी जाती है कि यह पीएफ खाते में माह की 5 तारीख से पहले धनराशि जमा कर दें जिससे उसी माह में ब्याज मिल सके ! वर्तमान में पीपीएफ खाते में मिलने वाली ब्याज की दर से 7.1% प्रतिवर्ष है ! पीपीएफ खाते पर मिलने वाला ब्याज कर मुक्त होता है !
क्या PPF खाते को ट्रांसफर भी किया जा सकता है ?
PPF खाते में खाताधारक को यह सुविधा दी जाती है कि वह अपने खाते को सुविधा अनुसार किसी भी डाकघर या बैंक की किसी भी शाखा में ट्रांसफर करवा सकता है जिसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा !
क्या N.R. I. इस खाते को खुलवा सकता है ?
नहीं , यह केवल भारत के निवासी ही खुलवा सकते हैं ! यदि आपने भारत के निवासी होने के दौरान खाता खुलवा भी लिया होगा तो उस खाते की मैच्योरिटी के बाद आपको धनराशि निकालनी होगी अन्यथा उस खाते में जमा धनराशि पर बैंक में सेविंग खाते पर मिलने वाली ब्याज दर की तरह ही ब्याज दिया जाएगा !
क्या पीपीएफ स्कीम में कर छूट भी प्राप्त किया जा सकता है ?
हां , कर अधिनियम की सेक्शन 80c के तहत पीपीएफ खाता में जमा धनराशि को कर योग आय से हटा दिया जाता है ! इसमें व्यक्ति अधिकतम ₹1.5 लाख तक की जमा राशि पर कर में छूट ग्रहण कर सकता है ! मैच्योरिटी होने पर जो धनराशि एवं ब्याज मिलता है वह भी पूर्ण रूप से टैक्स फ्री होता है !
पीपीएफ खाता कब मैच्योर हो जाता है ?
इस योजना में पीपीएफ खाता के मैच्योर होने की अवधि 15 वर्ष है ! मैच्योर होने के बाद व्यक्ति को कुछ कार्य करने पड़ते हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है –
** मैच्योरिटी होने के उपरांत धनराशि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्लोजर फॉर्म व पासबुक जमा करना पड़ता है!
** मैच्योरिटी होने के उपरांत बिना धनराशि जमा किए हुए भी खाते को जारी रखा जा सकता है परंतु सेक्शन 80c के तहत टैक्स छूट का फायदा तभी मिलेगा जब आप खाते में कुछ पैसा जमा करने के नियम पर जारी रखते हो ! पीपीएफ खाता खाता में ब्याज दर भी वही रहेगी तथा तथा इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार निकासी भी की जा सकती है !
** मैच्योरिटी के उपरांत आगे 1 वर्ष या 5 वर्षों के लिए एक फॉर्म -H जमा करके भी जारी रखा जा सकता है !
क्या समय से पहले खाता प्रीमेच्योर कराया जा सकता है ?
निम्न परिस्थितियों में पीपीएफ खाता प्रीमेच्योर कराया जा सकता है-
- खाताधारक या बच्चों या आश्रितों में से किसी की भी बीमारी के कारण खाता समय से पहले मैच्योर कराया जा सकता है !
- खाताधारक या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी प्रीमेच्योर कर सकते हैं जिसके लिए एडमिशन फॉर्म एवं बिल की कॉपी दिखाना अनिवार्य है !
- व्यक्ति के n.r.i हो जाने पर भी खाता प्रीमेच्योर कर सकते हैं!
- यदि समय से पहले प्रीमेच्योर कराया जाता है तो 1% ब्याज खाता खोलने की दिनांक से काट लिया जाता है !
इन सब कारणों के बाद जरूरी फार्म एवं पासबुक जमा करने के बाद खाता बंद कर दिया जाता है !
यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाए तब क्या होगा?
जब खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ना तो वारिस और ना ही कानूनी अभिभावक खाते में धनराशि जमा नहीं कर सकता है और ना ही उसे जारी रख सकता है ! जब मृत्यु के कारण खाता बंद हो जाता है तो पीपीएफ खाते में जो ब्याज ब्याज दर थी उसी ब्याज दर से खाता बंद होने तक की तिथि तक का ब्याज अदा कर दिया जाता है !
पीपीएफ खाता कब कब बंद हो जाता है ?
- यदि व्यक्ति वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम धनराशि रुपए 500 जमा नहीं करता है तो वह खाता बंद कर दिया जाता है ! यदि खाता बंद हो जाता है तो उस खाते पर व्यक्ति के लिए लोन व निकासी की सुविधा समाप्त हो जाती है !
- यदि पीपीएफ खाता बंद हो जाता है तो उसे चालू कराने के लिए वर्ष की न्यूनतम धनराशि ₹500 तथा साथ ही ₹50 प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी के रूप में अलग से जमा करना पड़ता है ! पेनल्टी की राशि अदा करने के उपरांत आपके खाते में जमा धन राशि पर ब्याज मिलता रहता हैधन राशि पर ब्याज मिलता रहता है !
क्या पीपीएफ खाते से लोन भी लिया जा सकता है ?
- हां, यह खाता व्यक्ति को लोन लेने की सुविधा प्रदान करता है परंतु व्यक्ति लोन तभी ले सकता है जब खाता खुले हुए 2 वित्तीय वर्ष से अधिक का समय हो गया हो !
- वर्ष के दौरान केवल एक ही लोन लिया जा सकता है दूसरा लोन तभी लिया जा सकता है, जब आपने प्रथम लोन अदा कर दिया हो !
- यदि व्यक्ति 3 वर्ष के अंदर लोन चुका देता है तो उसे एक 1% प्रतिवर्ष की दर से लोन की धनराशि पर ब्याज लिया जाता है !
- यदि व्यक्ति लोन का भुगतान 36 माह के बाद करते हैं तो लोन की धनराशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज चुकाना होगा !
- यदि व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो उसे 5 में वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही लेना होगा! व्यक्ति के खाते में पिछले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध धनराशि का 25% तक की राशि का ही लोन ले सकता है ! पीपीएफ लोन में सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है !
उदाहरण के लिए पीपीएफ खाते में वर्ष 2020 में कुल जमा धन राशि ₹64000 है और आप अगस्त 2020 में लोन लेना चाहते हो तो वित्तीय वर्ष 2020 -21 में 64000 का 25% धनराशि ₹16000 का लोन कभी भी ले सकते हो !
PPF खाते से आंशिक निकासी (widrawal) राशि निकालने से संबंधित महत्वपूर्ण नियम निम्न हैं-
खाता खोलने के बाद छठे फाइनेंशियल वर्ष से कुछ पैसा निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि खाता 1 जनवरी, 2017 को खोला गया था, तो फाइनेंशियल वर्ष 2022-23 से विड्रॉल किया जा सकती है।
PPF खाते से कुछ पैसा निकालने/ प्री-मैच्योर विड्रॉल पर कोई टैक्स नहीं है ! प्रति फाइनेंशियल वर्ष केवल एक आंशिक विड्रॉल की अनुमति है !
आप मैच्योरिटी से पहले अपने PPF खाते से कितनी राशि निकाल सकते हैं ?
प्रति फाइनेंशियल वर्ष में निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि निम्न में से जो कम राशि होगी –
- चालू वर्ष से पहले फाइनेंशियल वर्ष के अंत में खाते की मौजूदा राशि का 50%, या
- चालू वर्ष से पहले, चौथे फाइनेंशियल वर्ष के अंत में खाते की मौजूदा राशि का 50% !
पीपीएफ खाता खोलने के लिए जरूरी ए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता !
- पीपीएफ खाता के लिए इससे पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है!
- निवास स्थान प्रूफ हेतु निवास प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, बिजली बिल, राशन कार्ड,पासबक आदि !
- पहचान के लिए आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड वोटर कार्ड आधार कार्ड आदि !
नोट — कृपया उपरोक्त लेख में लोक भविष्य निधि (PPF) की संपूर्ण विवरण देने का प्रयास किया गया है ! यह जानकारी समाचार पत्रों और अपडेटेड अन्य स्रोतों से प्राप्त किए गए आंकड़ों के अनुसार दिया गया है !