Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana in Hindi – प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( PMSBY Scheme) भारत सरकार की एक योजना हैं जो बीमाधारकों को Accidental Insurance Cover देती है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वित्तमंत्री अरूण जेटली ने 28 फरवरी 2015 को अपने वार्षिक बजन 2015-16 में की.
भारत सरकार का इस योजना की शुरूआत करने का सबसे बड़ा कारण यह था की भारत में प्रत्येक दिन हर घंटे, हर मिनट पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते ही रहते है, Accident आपके स्टेटस को नहीं देखता कि आप गरीब हैं या अमीर. वहीं अमीर व मध्यम वर्ग का व्यक्ति तो Accidental Insurance को तो ले सकते हैं लेकिन गरीब व्यक्ति जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही परेशान रहता हैं तो वह Accidental Insurance के बारें में सोच ही नहीं सकता. इसके साथ ही हमारे देश में जहां लोगों के पास Financial Education की ज्यादा कोई जानकारी नहीं होती है जिस कारण उन्हे Insurance के बारे में भी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं होती है, कि बीमा लेने के क्या लाभ व नुकसान हैं.
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार (Government Of India) द्वारा इन गरीब व्यक्तियों की समस्या को देखते हुए प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम ( Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna Scheme ) को लांच किया जिसे PMSBY Scheme के नाम से भी जाना जाता है।
इस स्कीम को Launch करने का मुख्य उद्देश्य उन गरीब लोगों के साथ उन High Risk Catagory में सम्मिलित व्यक्तियों को Insurance Cover प्रदान करना है जिनमें Labors, Mechanics , Truck Driver जैसे लोग जिनका जीवन हमेशा ही Risk में रहता है. जिनके साथ कभी भी कोई दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है.
भारत सरकार द्वारा गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए PMSBY Scheme को लांच किया है जो बहुत ही सस्ती Insurance Scheme हैं जिसे कम Premium पर अच्छा Insurance Cover मिलता है. यह स्कीम आंशिक और स्थायी विकलांगता को भी Cover करती है.
प्रधानमंत्री बीमा योजना की बिशेषताएं – Features of Pradhan Mantri Suraksha Yojna
PMSBY Scheme के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति की Accident के कारण मृत्यु हो जाती है या किसी एक अथाव दोनों अंगों को खो देता है तो उन्हे Insurance Cover दिया जाता है.
इस योजना में Death Benifits 2 लाख रूपया तक हैं। यदि बीमाधारक किसी दुर्घटना में पूर्णतः विकलंग हो जाता है जैसे – दोनों हांथ, दोनो पैरों या दोनों आखों को खो देता है तो ऐसी स्थिति में बीमाधारक को 2 लाख रूपय तक का Insurance Cover प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna ) धारक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 12 रूपये Premium Amount के तौर पर जमा कराने होंगे, यह राशि सीधे तौर पर आपके Insurance से Link Bank Account से प्रतिवर्ष जून महीने में अपने आप ही बैंक द्वारा काट ली जायेगी.
इसके अलावा यदि बीमाधारक चाहे तो Long Term Option की सुविधा भी ले सकता हैं जिससे आपको प्रतिवर्ष योजना को Renew नहीं करवाना पड़ेगा.
बीमाधारक इस योजना से कभी भी जुड़ सकते हैं और कभी भी छोड़ सकते हैं यहां किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है.
PMSBY Scheme पर टैक्स लाभ
पॉलिसी धारको के बैंक खाते से काटी जाने वाली पूरी प्रीमियम धारा 80सी के तहत करमुक्त होगी। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत मिलने वाली एक लाख रुपए तक की राशि धारा 10(10डी) के तहत कर मुक्त होगी। एक लाख रुपए से ज्यादा राशि होने पर 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस काट लिया जाएगा। यदि फॉर्म 15एच या फॉर्म 15जी बीमा एजेंसी में जमा किया तो यह टैक्स नहीं कटेगा।
PMSBY योजाना के लिए जरूरी कागजात – PMSBY Required Document
- इस योजना के फार्म को निम्न प्रकार भर सकते हैं.
- स्कीम लेना वाले व्यक्ति का नाम
- आवेदक का आधार कार्ड नम्बर
- आवेदक का सम्पर्क सूत्र जिमें फोन नम्बर व मोबाइल नम्बर हो सकता है.
- आवेदक स्कीम में जिसको भी Nominee करना चाहता है उसकी सम्पूर्ण जानकारी.
- इस योजना का Application Form विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होता है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता – Aligibility Criteria of PMSBY
- PMSBY Scheme लेने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से 70 बर्ष के मध्य होनी चाहिए.
- आवेदक के पास Bank Account होना जरूरी है.
- आवेदक को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराना होगा.
- यदि किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा बैंक एकाउंट हैं तो वह इस स्कीम को किसी एक खाते से ही लिंक कर सकते हैं.
- इस योजना में Primary KYC के रूप में आवेदक का Aadhar Card माना जायेगा.
PMSBY के समापन की शर्त – Condition for Termination of PMSBY
- बीमा धारक को अपने खाते में Minimum Balance को रखना होगा. वह इस लिये मान लीजिये यदि आपके बीमा के Premium Deposit करने की Due Date आ जाती हैं और उस समय आपके खाते में Balance न होने की स्थिति में आप PMSBY Scheme से Terminate हो जाते हैं.
- पॉलिसी धारक की उम्र 70 वर्ष से ज्यादा हो जाती है.
- यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बैंक एकाउंट में स्कीम चला रहा है. इस योजना के नियमों के मुताबिक पॉलिसी धारक को Insurance Cover केवल एक ही खाते पर होना चाहे येसी स्थिति में पॉलिसी धारक ने जितना प्रीमियम पे किया है उसे जब्त कर उसे अन्य खातों से Terminate कर दिया जायेगा.
प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजाना का क्लेम सेटलमेंट – Claim Process of PMSBY
- Policy Holder का Accident हो जाने के कारण यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को तुरंत बैंक में जाकर Accident के बारे में जानकारी देनी चाहिए.
- नॉमिनी को बैंक में या फिर नामित बीमा कंपनी से या Online website पर जाकर Claim Form भरना होगा.
- पॉलिसी धारक की एक्सीडेंट के कारण मृत्यु के 30 दिन के अंदर फार्म भरकर बैंक में जमा करना अनिवार्य होगा.
- नॉमिनी को Claim Form के साथ FIR , Post Mortem Report मृत्यु प्रमाणपत्र अथवा विकलांगता की स्थिती में सिविल सर्जन के ज्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाणपत्र लगाकर इसके साथ ही डिसचार्ज प्रमाणपत्र भी साथ में लगा दें.
- बैंक, पॉलिसी धारक के खाते को Verify करेगा इसके एवं Claim Submission के 30 दिवस के अंदर वह इस मामले को Insurance Company के पास भेज देगा.
- बैंक से Document प्राप्त होने के उपरांत Insurance कंपनी 30 दिवस के अंदर Claim को Process करेगा.
- इसके उपरांत दावा राशि को बीमा धारक के नामिनी या विकलांग व्यक्ति के खाते में भेज दी जायेगी.
क्लेम प्रोसेस फॉर्म में निम्न जानकारी भरनी होगी-
- Accidental व्यक्ति का नाम
- Accidental व्यक्ति का पूरा पता
- जिस ब्रांच में खाता है उसका नाम और पता
- सेविंग एकाउंट नम्बर
- पॉलिसी धारक का कॉन्टेक्ट नम्बर
- नॉमिनी की पूरी जानकारी- नाम, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी, बैंक एकाउंट नम्बर, आधार नम्बर
- एक्सीडेंट की पूरी जानकारी कि किस दिन एक्सीडेंट हुआ समय क्या था, स्थान, चोटे कहां कहा आयी, मृत्यु का कारण.
- जहां मरीज को भरती किया गया उस अस्पताल व डाक्टर का नाम व कॉन्टेक्ट नम्बर.
- जमा करने वाले कागजातों की पूरी जानकारी आदि.